असम में दूसरी शादी अपराध: सात साल की जेल और डेढ़ लाख का जुर्माना, सरकारी नौकरी भी जा सकती है

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By - राजकुमार माली |27 Nov 2025 11:11 PM IST
असम विधानसभा ने गुरुवार को बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पारित कर दिया। इस बिल के लागू होते ही राज्य में दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध बन गया है। दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल और डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।यदि कोई सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी करता है तो उसे नौकरी गंवानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में स्पष्ट कहा कि राज्य में महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा।सरकार ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में पहला कदम बताया है। सीएम सरमा ने कहा कि यदि अगले वर्ष असम में भाजपा की सरकार फिर बनी, तो यूसीसी विधेयक को विधानसभा के पहले ही सत्र में पारित कर दिया जाएगा।
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