राज्य सरकारों को चेतावनी: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों पर राज्यों और केंद्र को दी 3 हफ्ते में जवाब दे

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब CCTV कैमरों पर राज्यों और केंद्र को दी 3 हफ्ते में जवाब दे
X

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में खराब पड़े CCTV कैमरों के मामले पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी है। 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई में राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक अधिकांश ने जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अगर तीन हफ्ते में जवाब नहीं आया, तो अगली सुनवाई में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के अनुसार, अब तक केवल 11 राज्यों ने ही जवाब दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने भी NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में जवाब नहीं दिया है। अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से तीन हफ्ते का समय मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की है। अगर तब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हलफनामा नहीं दिया, तो संबंधित मुख्य सचिवों को अपने एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में पेश होना होगा।मामला 4 सितंबर से शुरू हुआ था, जब कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में हुई मौतों पर स्वत: संज्ञान लिया। पिछले 7-8 महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौतें हुई हैं। दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ।

Next Story