समय सीमा नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रयास करने वालों को मिलेगी राहत किरेन रिजिजू का बयान

नई दिल्ली। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने समय रहते पंजीकरण का प्रयास किया लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए तीन महीनों तक जुर्माने से छूट दी जाएगी।
रिजिजू ने बताया कि शुक्रवार सुबह तक एक लाख इक्यावन हजार वक्फ संपत्तियां पंजीकृत की जा चुकी हैं, जबकि देशभर में वक्फ संपत्तियों की संख्या नौ लाख के आसपास मानी जाती है। मंत्री ने कहा कि जो मुतवल्ली अभी भी पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे अपने संबंधित वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास यानी उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की थी। इसके तहत देश की सभी वक्फ संपत्तियों का जियो टैगिंग सहित डिजिटल रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।
