सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार रखा

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नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसमें हिन्दू पक्ष को अपनी शिकायत में संशोधन करने और शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पक्ष के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी, वह प्रथम दृष्टया सही है।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
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