चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर फैसला 16 फरवरी को

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर फैसला 16 फरवरी को
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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया।

राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की है। हालांकि कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है। उनके वकील भाष्कर उपाध्याय ने बताया कि जमानत पर सुनवाई इसलिए टाली गई है क्योंकि दूसरी पार्टी को जवाब दाखिल करना है।

वकील ने कहा कि वे जेल में राजपाल यादव से मुलाकात के बाद ही भुगतान संबंधी निर्देश लेंगे। उन्होंने बताया कि पांच करोड़ रुपए की निवेश राशि को लेकर अभिनेता ने कभी इनकार नहीं किया। अब तक करीब ढाई करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि को लेकर सोमवार को कोर्ट में स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

यह मामला वर्ष 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता-पता लापता के निर्माण के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, जिससे भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी उन्हें कई अवसर दिए थे, लेकिन भुगतान न होने पर अदालत ने 4 फरवरी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

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