बड़ा झटका:: सैफ अली खान को15,000 करोड़ का नुकसान, पटौदी खानदान की संपत्ती ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित

सैफ अली खान को15,000 करोड़ का   नुकसान, पटौदी खानदान की संपत्ती ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित
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अभिनेता सैफ अली खान के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित पटौदी खानदान की कई प्रॉपर्टीज को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ यानी शत्रु संपत्ति करार देते हुए केस की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। यह फैसला पिछले 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए सुनाया गया है, जिसके तहत अब पूरे मामले की शुरुआत से जांच होने वाली है।

मामला सैफ अली खान के परिवार की भोपाल में मौजूद प्रॉपर्टीज से जुड़ा है, जिनकी कुल कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रायल कोर्ट ने साल 2000 में इन संपत्तियों को नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली पत्नी की बेटी साजिदा सुल्तान को देने का फैसला सुनाया था। साजिदा सुल्तान सैफ की परदादी थीं। परंतु हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि इस केस की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी होनी चाहिए।1958 में लागू यह अधिनियम उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनके मालिक भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद यह कानून कड़ा किया गया ताकि ऐसी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सके। पटौदी खानदान की यह संपत्ति भी इसी श्रेणी में आ रही है क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान जाकर बसना चुना था। इसके कारण भोपाल की ये संपत्तियां अब सरकारी अधीन आ गई हैं।

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