राखी सावंत ने पूर्व पति आदिल दुर्रानी से अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में किया समझौता

बॉलीवुड की चर्चित हस्ती राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी के बीच लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (क्रूरता) और धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत दर्ज की गई थी।
अदालत ने माना कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौते पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इन मामलों को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं बचता। इसी के साथ आदिल द्वारा राखी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदीश पाटिल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब दोनों पक्ष समझौते पर पहुंच चुके हैं, तो मुकदमे को जारी रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह 2023 में दर्ज यह मामला अब पूरी तरह समाप्त हो गया।
