राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष्मान बाल संबल योजना में उम्र सीमा हटा दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष्मान बाल संबल योजना में उम्र सीमा हटा दी
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जोधपुर पीठ, राजस्थान हाईकोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अहम आदेश दिया है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना-2024 की आयु सीमा हटा दी है। अब योजना का लाभ केवल 18 साल से कम उम्र के मरीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी आयु वर्ग के मरीज इसका लाभ ले सकेंगे, जब तक कि अगला आदेश नहीं आता।

स्वावलंबन फाउंडेशन ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कोर्ट में दलीलें पेश की। उनके साथ सहयोगी अधिवक्ता चयन बोथरा और सार्थक आसोपा ने भी पक्ष रखा।

डॉ. आचार्य ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के उपचार में पांच मुख्य समस्याओं का हवाला दिया: मरीजों की पहचान, जांच, उपचार, नीतिगत खामियां और बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी। कोर्ट ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए योजना की अनुच्छेद 5 की कंडीशन-1 को सभी आयु वर्ग के लोगों पर लागू मानने का आदेश दिया।

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