बर्खास्त डिप्टी हीरालाल सैनी को कोर्ट से बड़ी राहत

बर्खास्त डिप्टी हीरालाल सैनी को कोर्ट से बड़ी राहत
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महिला कॉन्स्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हीरालाल सैनी के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए और बिना किसी इन्क्वायरी के ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता है।

ऐसे में सरकार के 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन और समस्त परिलाभ सहित पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए।विभागीय जांच जारी रख सकती है सरकार

याचिकाकर्ता के वकील आरएन माथुर ने बताया- हमने बिना जांच के सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। हमने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने बर्खास्तगी आदेश से पहले किसी तरह की जांच नहीं की। वहीं, बिना सुनवाई का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया।

सरकार का कहना था कि इस मामले में जांच संभव नहीं थी। इसे कोर्ट ने नहीं माना। हमारी तरफ से कहा गया था कि सरकार बिना किसी जांच के केवल उसी मामले में बर्खास्तगी आदेश जारी कर सकती है, जिसमें जांच करना किसी भी तरह से संभव नहीं है।

जिन वीडियो फुटेज के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका भी किसी तरह का परीक्षण नहीं करवाया गया कि फुटेज कहीं फेक तो नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच जारी रख सकती है।

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