रिश्वत की मांग करने के मामले में तीन के खिलाफ चालान पेश
भीलवाड़ा / कोटा बीएचएन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय इटावा की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती इन्दु अटल , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भवानीपुरा श्रीमती अनिता मीणा व प्राईवेट व्यक्ति पीपल्दा खुर्द निवासी महावीर शर्मा के खिलाफ एसीबी कोर्ट मे चालान पेश किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादिया ने शिकायत दी थी कि श्रीमती अनिता मीणा, आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा श्रीमती इन्दु अटल सुपरवाईजर के लिए परिवादिया के खाते में आई पुराने पोषाहार के बिलों की राशि का 20 प्रतिशत बतौर कमीशन रिश्वत की मांग की गई। शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपिया श्रीमती इन्दु अटल, श्रीमती अनिता मीणा व दलाल महावीर शर्मा द्वारा परिवादिया को महिला एवं बाल विकास कार्यालय इटावा बुलाकर परिवादिया से उसके खाते में आई पुराने पोषाहार के बिलों की बकाया राशि का 15 प्रतिशत बतौर रिश्वत मांग करना पाया गया, लेकिन आरोपीगण को किसी प्रकार का शक हो जाने से उनके द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई। इस प्रकार श्रीमती इन्दु अटल, श्रीमती अनिता मीणा व महावीर शर्मा (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा परिवादिया से रिश्वत की मांग की गई जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज शिवराज मीणा के निर्देशन में प्रकरण का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक चन्द्र कँवर द्वारा किया गया। प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्व सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण के अनुसंधान से आरोपी श्रीमती इन्दु अटल, श्रीमती अनिता मीणा व महावीर शर्मा के विरूद्ध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स.के तहत विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा के समक्ष चालान पेश किया गया।