एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक

जयपुर। पेपर लीक को लेकर विवादों में आई पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने प्रशिक्षु एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

उधर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में खुद के स्थान पर डमी कैंडिडेट बिठाने वाली इमरती देवी को पुलिस ने सोमवार को जोधपुर में गिरफ्तार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य के वकील हरेन्द्र मील ने बताया कि न्यायालय में तर्क दिया गया था कि परीक्षा में पहले दिन ही फर्जीवाड़े को लेकर रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। इसके बाद अलग-अलग जिलों में रिपोर्ट दर्ज हुई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने नियुक्तियां देकर प्रशिक्षण शुरू करवा दिया।

पुलिस मुख्यालय भी कर चुका भर्ती रद करने की सिफारिश

इस प्रकरण में अब तक 50 से ज्यादा प्रशिक्षु एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मुख्यालय ने भी सरकार से भर्ती परीक्षा रद करने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अब तक फैसला नहीं किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की भी गिरफ्तारी हुई है। राईका ने परीक्षा से पहले ही पेपर अपने बेटे और बेटी को दे दिए थे, जिससे वे पास हो गएraj

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