सरपंच व उसके बेटे के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश

कोटा बीएचएन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा ने सरपंच राधेश्याम मेहर और रवि कुमार मेहर (प्राइवेट व्यक्ति) के खिलाफ एसीबी कोर्ट मे चालान पेश किया है।

एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि एक परिवादी द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा का कार्य श्रमिकों द्वारा करवाया जाकर मस्टररोल भरी गयी थी। इस कार्य को पास कराने के एवज में सरपंच राधेश्याम मेहर व उसके पुत्र रवि कुमार ने परिवादी से रिश्वत की मांग की । इसकी शिकायत परिवादी ने 26 मार्च 2024 को एसीबी चौकी झालावाड़ पर की। 26. मार्च 2024 को शिकायत का गोपनीय सत्यापन किया गया। आरोपियो ने गोपनीय सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10000 रूपये रिश्वत ली। 28 मार्च 2024 को ट्रेप का आयोजन किया गया। आरोपी सरपंच राधेश्याम मेहर व उसके पुत्र रवि कुमार को परिवादी से 25000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा राधेश्याम मेहर पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड व रवि कुमार मेहर निवासी ग्राम सरड़ा जिला झालावाड़ के विरूद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/2024 धारा 7,7ए व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) में दर्ज किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज शिवराज मीणा के निर्देशन में प्रकरण का अनुसंधान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा की सीआई श्रीमती चन्द्र कँवर ने प्रकरण में आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच के विरूद्व सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण के अनुसंधान से आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द. स. तथा रवि कुमार मेहर (प्राइवेट व्यक्ति) के विरूद्ध धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. में आज विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश किया गया।

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