​राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

​राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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​जयपुर। राजस्थान में नगर निकाय सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईवे से 500 मीटर की परिधि में आने वाली करीब 1102 शराब दुकानों को हटाने या ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे।

​सुप्रीम कोर्ट का रुख:

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार और लाइसेंस धारकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नगर निकाय सीमा के भीतर 500 मीटर की बाध्यता से राहत दे चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

​क्या था हाईकोर्ट का आदेश?

जोधपुर हाईकोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित सभी शराब दुकानों को हटाया जाए, चाहे वे नगर निगम या विकास प्राधिकरण की सीमा में ही क्यों न आती हों।

​2100 करोड़ का दांव:

यदि ये दुकानें बंद होतीं, तो राज्य सरकार को करीब 2100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये दुकानें यथावत संचालित हो सकेंगी।

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