नगरीय निकाय चुनाव: प्रत्याशियों को बड़ी राहत, बच्चों की संख्या की बाध्यता खत्म करने की तैयारी

नगरीय निकाय चुनाव: प्रत्याशियों को बड़ी राहत, बच्चों की संख्या की बाध्यता खत्म करने की तैयारी
X


आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले राजस्थान सरकार प्रत्याशियों की पात्रता से जुड़ी 'दो बच्चों' वाली अनिवार्य शर्त में बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग को एक अहम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें प्रत्याशी के बच्चों की अधिकतम संख्या तय करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कितने भी बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं होगी।

सभी वर्गों को साधने की रणनीति, हटेगी हर तरह की सीमा

अब तक सरकारी स्तर पर केवल तीन बच्चों तक छूट देने की चर्चाएं थीं, लेकिन नए प्रस्ताव में उससे भी आगे बढ़ते हुए सभी तरह की सीमाओं को हटाने का संकेत दिया गया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इसे सरकार की ओर से सभी सामाजिक और जातीय वर्गों को साधने की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इससे निकाय चुनावों में उम्मीदवारों का दायरा काफी बढ़ जाएगा।

अध्यादेश या कानून में संशोधन के जरिए लागू होगा फैसला

सूत्रों के मुताबिक, अगले एक पखवाड़े में इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं क्योंकि इस बदलाव के लिए नगर पालिका कानून में संशोधन करना आवश्यक होगा। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा विधानसभा सत्र में सीधे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर बाद में अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया जाएगा।

भीलवाड़ा हलचल न्यूज पोर्टल पर अपनी खबर देने के लिए संपर्क करें:

समाचार: प्रेम कुमार गढवाल 9413376078 (Email: [email protected], व्हाट्सएप: 9829041455)

विज्ञापन: विजय गढवाल 6377364129

संपर्क कार्यालय: भीलवाड़ा हलचल, कलेक्ट्री रोड, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा फोन: 7737741455

Next Story