उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी

उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी
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'सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर गुरुवार 24 जुलाई तक रोक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए छह संशोधनों को लागू करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही फिल्म की संभावित रिलीज़ पर विचार किया जा सकेगा।

फिल्म निर्माता (जानी फायरफॉक्स मीडिया) का पक्ष था कि फिल्म काल्पनिक कथा है, और पहले ही CBFC ने 55 कट्स लगाने के बाद प्रमाणन दिया है। उनका दावा है कि फिल्म का उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना।

हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी। इसके बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर ध्यान देते हुए फिल्म की समीक्षा करवाई। CBFC ने पहले ही 55 कट्स के साथ फिल्म को प्रमाणित कर दिया था, लेकिन केंद्र की नई समीक्षा में अतिरिक्त 6 बदलाव सुझाए गए हैं।

कन्हैयालाल हत्याकांड की कहानी पर आधारित है ‘उदयपुर फाइल्स’

यह फिल्म जून 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित है। हत्या का वीडियो वायरल हुआ था, और आरोपी वर्तमान में एनआईए की विशेष अदालत में मुकदमा झेल रहे हैं। फिल्म को लेकर जनता के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया रही है – कुछ इसे सच्चाई का दर्पण मानते हैं, जबकि कुछ इसे सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला करार दे रहे हैं।

अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता केंद्र के आदेश को चुनौती नहीं देते, तब तक केंद्र के छह संशोधनों का आदेश बाध्यकारी रहेगा। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि फिल्म को संशोधित रूप में रिलीज़ करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

बिना संशोधन नहीं रिलीज

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा के बाद जिन छह बदलावों की सिफारिश की गई, वे इस प्रकार हैं:

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