राजस्थान SI भर्ती विवाद -: रद्द नहीं होगी भर्ती,सरकार ने कोर्ट में कहा , 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई

राजस्थान की बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2021 में हुई इस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक के आरोप लगने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। अब राज्य सरकार ने इस पर अपना अंतिम पक्ष हाईकोर्ट में रख दिया है।18 नवंबर 2024 को कोर्ट ने पहली बार यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
भर्ती रद्द नहीं होगी -
सोमवार को हाईकोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर निर्णय हो चुका है कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में एडिशनल एफिडेविट के साथ प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में साफ किया गया कि सब-कमेटी ने भी यही सिफारिश की है कि भर्ती को निरस्त न किया जाए।
अब तक की कोर्ट प्रक्रिया -
इस भर्ती को लेकर अब तक हाईकोर्ट में कई चरणों में सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने के लिए कई बार समय दिया, लेकिन सरकार की ओर से बार-बार ‘मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लंबित है’ का हवाला देकर मोहलत मांगी जाती रही।
