कानून प्रताड़ना का औजार नहीं", सड़क का नाम बदलने पर दर्ज SC-ST एक्ट केस में हाई कोर्ट की कड़ी फटकार

कानून प्रताड़ना का औजार नहीं, सड़क का नाम बदलने पर दर्ज SC-ST एक्ट केस में हाई कोर्ट की कड़ी फटकार
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​जोधपुर/राजसमंद। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने राजसमंद के एक मामले में पुलिस और परिवादी की भूमिका पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पर सड़क का नाम बदलने को लेकर दर्ज किए गए SC-ST एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली ने साफ कहा कि कानूनी शक्तियों का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता।

​हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां:

​संविधान का हवाला: जस्टिस अली ने कहा कि संविधान ने कानून की शक्तियां सुरक्षा के लिए दी हैं, न कि किसी को प्रताड़ित करने का 'औजार' बनाने के लिए।

​पुलिस की भूमिका पर सवाल: कोर्ट ने इस मामले में पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और परिवादी की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए।

​लोकतांत्रिक मर्यादा: कोर्ट ने रेखांकित किया कि वैचारिक मतभेदों या नाम बदलने जैसे मुद्दों को आपराधिक रंग देकर कानून का दुरुपयोग करना गलत है।

मामले के मुख्य बिंदु:

घटना और विवाद: मामला राजसमंद का है, जहां एक व्यक्ति (भरत कुमार दवे) द्वारा सड़क का नाम बदलने का विरोध करने पर नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया था।

हाई कोर्ट की टिप्पणी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने या निजी द्वेष निकालने के लिए संविधान से मिली कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वीडियो साक्ष्य (लाइव सबूत): सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक वीडियो क्लिप चलाई गई, जिसमें शिकायतकर्ता (SC-ST एक्ट का कथित पीड़ित) ही आरोपी को लात-घूंसों से मार रहा था, जिससे मामला फर्जी होने का संदेह हुआ।

पुलिस की एकतरफा जांच: हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच को "सजावटी कहानी" करार देते हुए कहा कि पुलिस ने केवल एकतरफा तथ्य इकट्ठे किए और आरोपी का प्रतिवेदन अनदेखा कर दिया।

कोर्ट का आदेश: कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं और 16 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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