हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:: पुलिस जांच में दखल नहीं दे सकती अदालतें, जांच का तरीका तय करना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर

पुलिस जांच में दखल नहीं दे सकती अदालतें, जांच का तरीका तय करना मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर
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जोधपुर/चित्तौड़गढ़। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच की स्वतंत्रता और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने अपने 'रिपोर्टेबल जजमेंट' में स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट या उच्च अदालतें पुलिस को 'पुनः जांच' (Re-investigation) या 'अग्रिम जांच' (Further Investigation) के निर्देश तो दे सकती हैं, लेकिन वे जांच अधिकारी (IO) के काम में हस्तक्षेप कर यह नहीं बता सकतीं कि जांच किस तरह से की जाए या साक्ष्य किस माध्यम से जुटाए जाएं।

क्या था मामला?

यह कानूनी विवाद चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थाने में वर्ष 2024 को दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच के बाद एफआर (Final Report) पेश कर दी थी। इस पर शिकायतकर्ता अजयराज सिंह ने सीजेएम कोर्ट, चित्तौड़गढ़ में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की। सीजेएम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को पुलिस को 'अग्रिम जांच' के आदेश दिए, लेकिन साथ ही एक विशिष्ट निर्देश जोड़ दिया कि पुलिस विवादित चेक और हैंड नोट पर मौजूद हस्ताक्षरों की जांच अनिवार्य रूप से एफएसएल (FSL) से करवाए। जिला न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखा, जिसे याचिकाकर्ता महावीर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियाँ:

जस्टिस संदीप शाह ने अपने विस्तृत फैसले में जांच एजेंसी की स्वायत्तता और अदालत की शक्तियों के बीच की बारीक रेखा को स्पष्ट करते हुए कहा:

* मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का निर्देश दे सकता है, लेकिन वह खुद 'जांच अधिकारी' की भूमिका नहीं निभा सकता।

* साक्ष्य जुटाने का तरीका और माध्यम तय करना पूरी तरह से जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है।

* न्यायालय पुलिस को यह आदेश नहीं दे सकता कि उसे अमुक दस्तावेज की एफएसएल जांच ही करानी होगी।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसमें एफएसएल जांच का विशिष्ट निर्देश दिया गया था, हालांकि अग्रिम जांच का आदेश जारी रखा गया।

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