दिवाली से पहले दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को बड़ी राहत, पारिवारिक पेंशन में हुआ बड़ा बढ़ावा

जयपुर। दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने दिवंगत सरकारी कार्मिकों के आश्रित माता-पिता और दिव्यांग पुत्र-पुत्रियों के लिए एक बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। सरकार ने **पारिवारिक पेंशन बढ़ाने और नियमों में संशोधन** करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
**माता-पिता को अब 50% पेंशन मिलेगी**
नए आदेश के अनुसार अब दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को **कार्मिक की कुल पेंशन के 50 प्रतिशत** के बराबर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इससे पहले माता-पिता को केवल 30 प्रतिशत राशि ही मिलती थी। वहीं पत्नी को पहले सात साल तक कुल वेतन के 50 प्रतिशत और उसके बाद 30 प्रतिशत पेंशन दी जाती थी।
**दिव्यांग पुत्र-पुत्री को विवाह के बाद भी पेंशन मिलेगी**
इसके अलावा, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्रियों को अब **विवाह के बाद भी पेंशन का अधिकार** रहेगा। सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर उन दिव्यांगों के लिए भी लागू कर दी है जिनकी मासिक आय अब **8850 रुपए वेतन और डीए सहित 13,980 रुपए तक** है। इससे पहले यह सुविधा केवल 12,500 रुपए तक आय वाले दिव्यांगों के लिए ही थी।
इस बदलाव से राज्य के सैंकड़ों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और दिवंगत कार्मिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को भी मजबूती मिलेगी।
