अदालत ने मीणा को तीन साल की सजा सुनाई: भाजपा विधायक की सदस्यता को संकट

जयपुर। राजस्थान में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 20 पुराने एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। जनप्रतिनिधि कानून, 1951 के तहत दो साल से अधिक की सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने का प्रविधान है।
अदालत ने मीणा को तीन साल की सजा सुनाई थी
ऐसे में मीणा की विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो सकती है। इससे पहले झालावाड़ की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अदालत ने मीणा को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ मीणा ने उच्च न्यायालय में अपील की थी लेकिन उच्च न्यायालय से मीणा को राहत नहीं मिली।
मीणा को राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को धमकाने और संपति में तोड़फोड़ का दोषी माना गया है। दरअसल, साल 2005 में पंचायत चुनाव के दौरान मनोहर थाना के तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर मीणा ने पिस्तौल तान दी थी।