बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी को पांच वर्ष की आयु और पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अद्यतन करवाना अनिवार्य

चित्तौडग़ढ़। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयूक्त निदेशक डॉ. इन्द्रप्रकाश झा ने बताया है कि आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के नियम 17 के अनुसार, बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी को पांच वर्ष की आयु और पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अद्यतन करवाना अनिर्वाय है।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में 5-15 वर्ष (Mandatory Biomatric Update-1) और 15़ वर्ष (Mandatory Biomatric Update-2) की आयु के बीच के बहुत से ऐसे़ बच्चे है जिनका मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) लंबित है। उपरोक्त के मद्येनजर, आधार में मैनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) के कवरेज को बढ़ाने के लिए एक विषेष अभियान के तहत जिले में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग रजिस्ट्रार के समस्त (MBU) आधार केन्द्रों पर 26 मई.2025 से 25 जून 2025 तक कैम्प आयोजित किये जा रहे है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की प्रोग्रामर रेखा बुकण ने जिले के समस्त नागरिको से अपील की है कि जिस आधार धारक के आधार में Mandatory Biomatric Update नहीं हुआ है वह अपने नजदीकी आधार केन्द्र पर पंहुचकर Mandatory Biomatric Update अवश्य करवाये ताकि उस आधार धारक को आधार से जुड़ी प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ मिल सकें।