678.750 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद

चित्तोडगढ़/ कोटा । राजस्थान में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के अपने सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों ने कोटा- चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर घोसुण्डी गांव के पास से 20 मई 2025 को एक टाटा डम्पर के फर्श में एक विशेष छिपे हुए चैंबर में छिपाकर रखे गए 678.750 किलोग्राम वजन के 38 प्लास्टिक बैग अवैध डोडा चूरा बरामद किया है।

उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राज.) नरेश बुन्देल ने बताया कि‍ सीबीएन को एक विशेष सूचना मिली कि गुजरात रजिस्ट्रेशन नम्बर का एक टाटा डम्पर कनेरा घाटा क्षेत्र से मारवाड़ की ओर भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा लेकर जाने वाला है।

उन्होने बताया कि‍ इस गुप्त सूचना पर (सी.बी.एन.) ने चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित कर 20 मई 2025 को टीम को रवाना किया और टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रख कर वाहन की पहचान करने के पश्चात टाटा डम्पर को कोटा-चित्तौडगढ़ राजमार्ग पर बस्सी गांव के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने डम्पर नहीं रोका तथा डम्पर की गति बढ़ाकर सरकारी वाहन एवं प्रिवेंटिव पार्टी को टक्कर मारने का प्रयास किया।

उन्होने बताया कि‍ सीबीएन के अधिकारियों ने डम्पर का पीछा किया तथा कोटा-चित्तौड़गढ़ राजर्माग पर घोसुण्डी गांव के पास उसे रोक लिया। डम्पर का चालक चलते डम्पर से कूदकर भाग गया। इस कार्यवाही के दौरान एक हवलदार को चोटें आई हैं। डम्पर की तलाशी ली गई और डम्पर के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गड्ढे में छिपाकर रखे 678.750 किलोग्राम वजन के कुल 38 प्लास्टिक बैग अवैध डोडा चूरा बरामद किया। कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद बरामद अवैध डोडा चूरा को टाटा डम्पर के साथ ,एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

उन्होने बताया कि‍ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखेगा ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके।

यदि किसी के पास नशा एवं मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित कोई जानकारी हो तो वह सीबीएन के निंयंत्रण कक्ष पर 0744-2438928 या व्हाटसएप नंबर 8764748232 पर संपर्क कर सकता है या ई मेल dnc-kota@cbn. nic.in पर भी जानकारी साझा कर सकता है। जानकारी देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

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