कोर्ट से सुनाया पांच वर्ष का कारावास: देश विरोधी नारे लगाने वाले छह अभियुक्त दोषी करार,

देश विरोधी नारे लगाने वाले छह अभियुक्त दोषी करार,
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चित्तौरगढ़ Chittorgarh Newsहलचल जिले बेगूं कस्बे में वर्ष 2009 में निकाले गए धार्मिक जुलूस के दौरान देश विरोधी और भड़काऊ नारे लगाने के मामले में छह अभियुक्त दोषी पाए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेगूं ने प्रत्येक अभियुक्त को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक सुनीता चावला ने बताया कि वर्ष 2009 में बेगूं में धार्मिक जुलूस निकाला गया था। इसमें देश विरोधी लगाने का आरोप लगा था। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूं के पीठासीन अधिकारी डॉ. पियुष जैलिया ने फौजदारी प्रकरण संख्या 219/2009, सरकार बनाम बबलु सोयेब में निर्णय सुनाया है।

मामले के अभियुक्त बबलू सोयब उर्फ असलम पुत्र आलमबख्स, हैदर पुत्र मुबारिक खान, शौकत पुत्र यासीन खान, आबिद हुसैन पुत्र आजाद हुसैन, आरीफ अंसारी पुत्र फकरुद्दीन अंसारी तथा मोईनुद्दीन उर्फ मोहम्मद्दीन पुत्र ख्वाजा उर्फ खाजू खान निवासी बेगूं को दोषी पाया। इन पर वर्ष 2009 में निकाले उर्स के जुलूस के दौरान देश विरोधी एवं भड़काऊ नारे लगा कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने का आरोप लगा।ऐसे में अपराध धारा 153 क एवं ख, 295 क भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया। इसके साथ सहायक अभियोजन अधिकारी सुनीता चावला ने बताया कि न्यायालय के इस निर्णय से समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों में कानून का भय व्याप्त होगा। आम जनता में एक सही संदेश जाने के साथ ही समाज के आसाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली वैमनस्यता पर लगाम लगेगी।

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