पोक्सो प्रकरण मे अपराधीगण दोषमुक्त

चित्तौडगढ । विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो प्रकरण) संख्या 2 शहनाज परवीन ने पोक्सो प्रकरण में अपराधीगण विजय नायक व गौरव उर्फ रोनी को दोषमुक्त किया।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 21-9-2021 को अभियुक्त ने प्रातः 10 बजे से लगभग मौजा राजोरा गली निम्बाहेड़ा से परिवादिया की नाबालिग पुत्री पीडिता को उसके वैध संरक्षकता के सहमति के बिना विधिपूर्ण संरक्षकता हो अयुक्त संभोग करने के आशय से बहला फुसलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण कारित कर लैंगिक आशय से उदयपुर, सिरोही एवं अहमदाबाद ले जाकर 10 दिनों सेअधिक समय तक निश्चित परिसीमा से परे साथ रख कर सदोष परिरोधित कर पीडिता के उसकी ईच्छा के विरूद्व जबरन एक से अधिक बार बलात्संग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। वगैरा मामले मे थाना कोतवाली निम्बाहेडा मे प्रकरण संख्या 497/2021 धारा 363 भादस मे पंजीबद्व किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण विजय नायक और गौरव, 2-रोनी को गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा 363, 366, 344, 368, 376(2)(आई)(एन) 376(3) भादस व धारा 5(ठ)/6, 16/17, 19/21 पोक्सो एक्ट में चार्जशीट पेश की।

दौराने विचारण अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। तदोपरांत बहस सुनने के बाद विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो प्रकरण) सं.2 ने अभियुक्त विजय तथा गौरव को समस्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण में पीडिता एवं गवाहान मे अभियोजन कहानी का पूर्ण समर्थन किया है तथा कोई भी गवाह पक्षद्रोही नही हुआ है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गुलशेर अली सैयद, यास्मीन शेख एवं चन्दा सुथार एवं प्रियंका दाधिच ने पैरवी की।

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