उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित, कम वजन पाए जाने पर निर्माता एवं विक्रेता को नोटिस जारी

उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित, कम वजन पाए जाने पर निर्माता एवं विक्रेता को नोटिस जारी
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चित्तौड़गढ़ । कृषकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग द्वारा की गई जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर जिले में एक उर्वरक विक्रेता के अनुज्ञापत्र को निलंबित कर दिया गया है।

सहायक निदेशक कृषि (वि) चित्तौड़गढ़ अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी (सामान्य) गोपाल लाल धाकड़, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) ज्योति सिरोया, तथा कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) शिवांगी जोशी द्वारा मैसर्स सांवलिया कृषि सेवा केन्द्र, भादसोड़़ा के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उर्वरक अनुज्ञापत्र संख्या 3365 (R) दिनांक 16.06.2027 तक वैध है और परिसर में नीमकोटेड यूरिया के 670 बैग प्राप्त होकर वितरित कर दिए गए थे।

शिकायत मिलने पर एक यूरिया बैग का वजन कराया गया, जो निर्धारित मात्रा से कम पाया गया। इस पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि), चित्तौड़गढ़ द्वारा विक्रेता एवं निर्माता कंपनी मैसर्स डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं होने पर आगे कठोर कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार, सहायक निदेशक कृषि (वि) कपासन रामजस खटीक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) हीरालाल सालवी द्वारा मैसर्स जय किसान एग्रो एजेंसी, गंगरार के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विक्रेता द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया, किसानों को उर्वरक क्रय के बिल नहीं दिए जा रहे थे, तथा मूल्य सूची भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।

इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए सहायक निदेशक द्वारा उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबन की अनुशंसा की गई, जिस पर संयुक्त निदेशक कृषि (वि) द्वारा मैसर्स जय किसान एग्रो एजेंसी, गंगरार का उर्वरक अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिया गया है

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