कृषि आदान विक्रेता जालमपुरा का अनुज्ञापत्र निलंबित

चित्तौड़गढ़ । क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम जालमपुरा स्थित बेनीवाल बीज भण्डार के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान बेनीवाल बीज भण्डार के कीटनाशी अनुज्ञापत्र संख्या 85 (दिनांक 19 अप्रैल 2022) का अवलोकन किया गया। जांच में पाया गया कि प्रतिष्ठान पर कीटनाशी का स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं था एवं वह अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणित भी नहीं था। साथ ही प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं की गई थी तथा कृषकों को बिना बिल के आदान सामग्री का विक्रय किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त उपलब्ध पौध संरक्षण रसायनों की आपूर्ति से संबंधित क्रय बिल/चालान प्रस्तुत नहीं किए गए, एवं इस संबंध में कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उक्त कृत्य कीटनाशी अधिनियम, 1968 का उल्लंघन पाए जाने पर बेनीवाल बीज भण्डार का कीटनाशी अनुज्ञापत्र संख्या 85 तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया।
निरीक्षण के समय दिनेश कुमार जागा, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, डॉ. शंकर लाल जाट, उप निदेशक उद्यान, अंशु चौधरी, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
