पैरोल से नहीं लौटा एनडीपीएस का बंदी, जेल प्रशासन ने दर्ज कराया मामला

चित्तौड़गढ़ । एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में पैरोल पर गया बंदी तय समय पर जेल वापस नहीं लौटा। इसके बाद जेल प्रशासन ने चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। बंदी को निर्धारित तिथि पर चित्तौड़गढ़ जिला जेल में सरेंडर करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नियमानुसार इंतजार करने के बाद जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। फिलहाल फरार बंदी की तलाश की जा रही है।
कोतवाली थाने के एएसआई अर्जुन लाल ने बताया कि ब्यावर निवासी दिलीप सिंह पुत्र देवी सिंह को वर्ष 2023 में चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत चित्तौड़गढ़ जिला जेल भेजा गया, जहां वह विचाराधीन बंदी के रूप में निरुद्ध था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस प्रकरण संख्या 1 चित्तौड़गढ़ के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में मामला विचाराधीन था।
उस समय चित्तौड़गढ़ जिला जेल में बंदियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रशासन ने व्यवस्थागत बदलाव करते हुए 30 नवंबर 2023 को आरोपी दिलीप सिंह को चित्तौड़गढ़ जिला जेल से प्रतापगढ़ जिला जेल शिफ्ट कर दिया। प्रतापगढ़ जेल में रहते हुए आरोपी ने अदालत में अंतरिम जमानत और पैरोल के लिए आवेदन किया।
अदालत ने निजी कारणों के आधार पर आरोपी को सीमित अवधि के लिए पैरोल पर जाने की अनुमति दी, साथ ही तय तारीख पर वापस जेल में उपस्थित होने के निर्देश दिए। आरोपी को 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक 15 दिन की पैरोल दी गई थी। इसके बाद उसने जोधपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पैरोल अवधि को 10 दिन बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और पैरोल की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गई।
अदालती आदेश के अनुसार आरोपी को 16 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ जिला जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह समय पर जेल नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन ने नियमों के तहत बुधवार तक उसका इंतजार किया, परंतु उसके नहीं लौटने पर देर शाम कानूनी कार्रवाई की गई।
जेल प्रहरी सुनीता पत्नी रतनजीत की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार बंदी की तलाश जारी है।
