करंट से मृत्यु पर बीमा कंपनी को 15 लाख का अवार्ड देने का आदेश

चित्तौड़गढ़। जिला स्थायी लोक अदालत ने करंट से मृत्यु के एक मामले में कोटक महिंद्रा बीमा कंपनी के खिलाफ 15 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया है। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा ने मृत व्यक्ति की पुत्री अंजना पूर्बिया को दो माह के भीतर ब्याज सहित राशि चुकाने का आदेश दिया। प्रार्थी के पिता लालुराम की 2022 में पोल के करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी, जिसका क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था।

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