गिवअप अभियान’ की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई – अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश

चित्तौड़गढ़ । राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के निर्देशानुसार राज्य में चल रहे ‘गिवअप अभियान’ की अवधि अब 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से वंचित किया जा रहा है, जिससे पात्र व जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।
जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनका स्पष्ट निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों को योजना से अपात्र घोषित किया गया है, जिन परिवारों में कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत हो, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक हो, जिनके पास चार पहिया निजी वाहन हो (ट्रैक्टर व कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त वाहन अपवादस्वरूप)।
01 नवम्बर 2024 से प्रारंभ हुए इस अभियान के तहत अब तक राज्य में कुल 22.32 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना से नाम वंचित किया है, जिससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष ₹409.39 करोड़ का वित्तीय भार कम होगा।
इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 47,337 व्यक्तियों द्वारा 'गिवअप' किया गया है।
चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 180 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनसे वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी।
जिले की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण किए जाएंगे, साथ ही अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने की कार्रवाई जारी है। खाद्य मंत्री सुमित गोदार द्वारा प्रदेश के 14 जिलों में दौरा कर गिवअप अभियान की समीक्षा की गई है। सभी जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को नये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
शीघ्र ही परिवहन विभाग से प्राप्त चार पहिया वाहन स्वामियों की जानकारी का विश्लेषण कर, अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी जोशी ने आमजन से स्वेच्छा से योजना से नाम विलोपित करने की अपील की है, यदि वे स्वयं को अपात्र मानते हैं। यह कदम उन लाखों ज़रूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करेगा, जो अभी भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।