चित्तौड़गढ़ गोलीकांड मामले में दो दोषी, मुख्य आरोपी को पांच साल की सजा

चित्तौड़गढ़ गोलीकांड मामले में दो दोषी, मुख्य आरोपी को पांच साल की सजा
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चित्तौड़गढ़ जिले की अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने गुरुवार को छह साल पुराने गोलीकांड प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश विनोद कुमार बैरवा ने मुख्य आरोपी रतनलाल शर्मा को पांच साल के कठोर कारावास और तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं, उसे पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले आरोपी राहुल मीणा को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

मामला वर्ष 2019 में बस्सी थाना क्षेत्र के "जय मां टुकड़ा रानी" होटल में हुई फायरिंग से जुड़ा है। उस समय होटल मालिक रतन सुवालका से मामूली विवाद के बाद आरोपी रतनलाल ने वापस लौटकर उस पर गोली चला दी थी, जिससे वह बाल-बाल बच गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि रतनलाल ने यह पिस्तौल चंदेरिया के पांडोली निवासी राहुल मीणा से खरीदी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 18 गवाहों और 39 दस्तावेजों को सबूत के रूप में पेश किया गया।

अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज में भय और अराजकता फैलाते हैं। इसलिए दोषियों को सख्त सजा दी जाती है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने का साहस न करे।

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