कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति पर लगी रोक हटी, राजस्थान हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष **2013-14 की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति प्रक्रिया** पर लगी **अंतरिम रोक हटा दी है**, जिससे लंबित भर्ती प्रक्रिया को राहत मिली है। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि **याचिका का अंतिम निपटारा होने तक याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखे जाएं।**
यह आदेश न्यायाधीश **सुदेश बंसल** ने **तेजराम व अन्य की ओर से दायर याचिका** पर सुनवाई के दौरान दिया। अगली सुनवाई की तारीख **20 अगस्त** तय की गई है।
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### क्या है मामला?
वर्ष 2013-14 में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के **425 पदों** के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन पदों के लिए **तीन गुना** कांस्टेबलों को **प्रक्रिया में शामिल** किया गया। लेकिन प्रक्रिया को लेकर कुछ आपत्तियां और याचिकाएं सामने आईं, जिससे कोर्ट ने इस पर **अस्थायी रोक** लगा दी थी।
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### याचिकाकर्ताओं की दलील
वरिष्ठ अधिवक्ता **आर.एन. माथुर** और अधिवक्ता **तनवीर अहमद** ने कोर्ट को बताया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है और कुछ चयन मानदंड विवादित हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से प्रक्रिया को वैधानिक और आवश्यक बताया गया।
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### कोर्ट का अंतरिम निर्णय
* **रोक हटाई गई**, जिससे प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकेगी।
* **याचिकाकर्ताओं के लिए पद सुरक्षित रखने के निर्देश** – यानी यदि याचिका का निर्णय उनके पक्ष में आता है, तो उन्हें भी न्याय मिल सकेगा।
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### क्या पड़ेगा असर?
इस आदेश से वर्ष 2013-14 से लंबित पड़े सैकड़ों कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को **नई गति** मिलेगी। साथ ही, पुलिस विभाग के ढांचे में भी **कार्मिकों की पदोन्नति से रिक्तियों की भरपाई** हो सकेगी।
हालांकि अंतिम निर्णय आने तक **पूरी प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन** रहेगी।
