IAS आशीष मोदी और भारती दीक्षित के बीच हुआ तलाक, हाईकोर्ट ने रद्द की मारपीट व प्रताड़ना की FIR


जयपुर। राजस्थान कैडर के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, आशीष मोदी और डॉ. भारती दीक्षित के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। आपसी सहमति के बाद दोनों के बीच तलाक की डिक्री जारी कर दी गई है। इस समझौते के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आशीष मोदी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले (FIR) को भी रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।

फैमिली कोर्ट ने दिसंबर में जारी की थी तलाक की डिक्री

जानकारी के अनुसार, आशीष मोदी और भारती दीक्षित ने आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने 15 दिसंबर 2025 को दोनों के बीच तलाक की डिक्री जारी कर दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला सार्वजनिक रूप से सामने आया।

हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर रद्द की FIR

आईएएस आशीष मोदी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी पत्नी (अब पूर्व) डॉ. भारती दीक्षित द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में दलील दी गई कि दोनों पक्षों के बीच अब समझौता हो चुका है और वे आपसी सहमति से अलग हो गए हैं। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने इस समझौते को आधार मानते हुए आशीष मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया।

गंभीर आरोपों के बाद चर्चा में आया था मामला

गौरतलब है कि आईएएस भारती दीक्षित ने अपने पति आशीष मोदी पर शराब पीकर मारपीट करने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दर्ज एफआईआर में उन्होंने पति के अन्य महिलाओं से अवैध संबंध होने का भी दावा किया था। इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने प्रशासनिक हलकों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसका पटाक्षेप अब कानूनी समझौते और तलाक के साथ हुआ है।

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