पूर्व महिला सरपंच को मिला 5 साल का कठोर कारावास, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर लड़ा था चुनाव
नागौर। फर्जी टीसी और अन्य दस्तावेजों के जरिए चुनाव लड़ उनमें जीती बीजाथल ग्राम पंचायत की सरपंच को 9 साल बाद कोर्ट ने दंडित किया है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना ने बीजाथल सरपंच को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल, 2015 में हुए पंचायत राज चुनावों में रियांबड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीजाथल के सरपंच पद के लिए फर्जी शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने एवं सरपंच पद पर निर्वाचित होने वाली महिला सरपंच अखावास निवासी राधा देवी (36) पत्नी लिखमाराम को 9 वर्ष के बाद दोषी मानकर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने 5 साल के कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी कमलेश चौधरी ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। न्यायालय से ही पूर्व सरपंच राधा देवी को न्यायिक हिरसात में लेते हुए जेल भेजा गया।