नगर निकायों के चुनाव टालने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती

नगर निकायों के चुनाव टालने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती
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अब राज्य सरकार के नगर निकायों के चुनाव टालने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आज जस्टिस श्रीचंद्रशेखर और जस्टिस आनंद शर्मा की बैंच ने पूर्व विधायक सयंम लोढ़ा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 55 नगरपालिकाओं, जिनका कार्यकाल नवम्बर-2024 में ही पूरा हो गया है। उनमें चुनाव नहीं करवाकर बिना अधिकार ही प्रशासक लगा दिए हैं। सरकार ने इस तरह से मनमाना रवैया अपनाकर संवैधानिक प्रावधान और नगरपालिका अधिनियम-2009 का खुला उल्लंघन किया है।

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