ग्राम लोक सुनवाई सहायता केंद्रों का औचक निरीक्षण
राजसमन्द( राव दिलीप सिंह)ग्राम पंचायत लोक सुनवाई केंद्रों पर आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों, ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के निस्तारण की स्थिति, राजस्थान लोक सेवन के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की वस्तुस्थिति के संबंध में डॉ प्रदीप नांगलिया, सहायक निदेषक, लोक सेवाएं जन अभियोग निराकरण विभाग, शासन सचिवालय जयपुर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
उन्होने राजसमन्द जिले की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। वे शुक्रवार को पसून्द पंचायत में पहुंचे। वहां उपस्थित सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 व राजस्थान सुनवाई का अधिकारी अधिनियम-2012 के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं का निरीक्षण किया गया। शाम को केलवा पंचायत का निरीक्षण कर नियमित जनसुनवाई करने एवं आमजन के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया गया। बडारडा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया गया जिसमें सेवाओ का रजिस्टर संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया। सहायक निदेशक द्वारा गुंजोल, उपली ओडन, देलवाडा, रीछेड सहित 13 ग्राम पंचायतो का निरीक्षण कर नियमित जनसुनवाई करने व इन अधिनियमों के अंतर्गत सम्मिलित सेवाओ का बोर्ड लगवाने तथा आमजन के बैठने, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने हेतु निर्देषित किया गया। निरीक्षण के दौरान जगदीश जटिया सहायक विकास अधिकारी, मांगीदास, सहायक विकास अधिकारी, पंकज आचार्य सहायक विकास अधिकारी, ऋषिकेष मीना सूचना सहायक मौजूद रहे।