प्रत्येक प्रतिष्ठान का पंजीयन अनिवार्य, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं व्यवसाई



राजसमंद (राव दिलीप सिंह)राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत राजसमन्द जिले के राजसमन्द शहर एवं नाथद्वारा शहर की नगरीय सीमा में संचालित दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों आदि का पंजीयन कराना अनिवार्य है।

श्रम कल्याण अधिकारी उमेश रायका ने बताया कि कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार क्षेत्र में स्थित कई दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों ने अभी तक इस अधिनियम के तहत पंजीयन या नवीनीकरण नहीं कराया है। साथ ही, जिन संस्थानों द्वारा पूर्व में ऑफलाइन एकमुश्त पंजीयन प्राप्त किया गया था, उन्हें भी अपने पंजीयन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कराना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सभी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने दुकान, संस्थान का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीयन, नवीनीकरण या ऑफलाइन एकमुश्त पंजीयन को तुरंत ऑनलाइन करवाएं। ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान श्रम कल्याण अधिकारी, कमरा नं. 302, जिला कलेक्ट्रेट परिसर, राजसमन्द, या फोन नं. 02952-222522 पर संपर्क किया जा सकता है।

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