पंचायतीराज उपचुनाव: निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में मतदान दिवस पर रहेगा अवकाश

राजसमंद (राव दिलीप सिंह परिहार) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बालमुकुन्द असावा के आदेश अनुसार सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग के आदेशएवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह मई-जून, 2025 में जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 के उप निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 8 जून 2025 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

श्रम विभाग के आदेश के तहत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र के अतिरिक्त जिस मतदान केन्द्र पर चुनाव हो रहे हैं उस विद्यालय में भी अवकाश रहेगा।

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