मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से 1 लाख युवाओं को रोजगार और उद्यमिता में बढ़ावा

राजसमंद। राज्य में युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। योजना के माध्यम से 1 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक भानु प्रताप सिंह राणावत ने बताया कि योजना का उद्देश्य स्वयं का उद्यम स्थापित करने तथा पहले से स्थापित उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इससे युवाओं को न केवल उद्यम प्रारंभ करने में सहायता मिलेगी, बल्कि आगे चलकर केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा होगी।
योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी सहायता एवं शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ नए उद्यमों के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्यम भी विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा 3.5 लाख रुपये तथा विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वहीं स्नातक, आईटीआई प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक योग्यता वाले युवाओं के लिए सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तथा विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है।
योजना के अंतर्गत 8वीं से 12वीं पास युवाओं को कुल ऋण राशि का 10 प्रतिशत अधिकतम 35 हजार रुपये तक तथा स्नातक, आईटीआई एवं उससे अधिक योग्यता वाले युवाओं को 10 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये तक मार्जिन मनी सहायता देय होगी। साथ ही ऋण पर 5 वर्ष की अवधि तक शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। ऋण की अधिकतम अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
योजना का लाभ लेने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं परियोजना रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना, आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम होना आवश्यक है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, राजसमंद से संपर्क किया जा सकता है।
