मोटर परिवहन कार्यों से जुड़े नियोजकों और मालिकों को अब कराना होगा पंजीयन, नहीं तो होगी कार्रवाई

राजसमंद। मोटर परिवहन कार्य में नियोजित चालक, परिचालक, हैल्पर आदि कार्मिकों के संरक्षण एवं उनकी सेवा-दशाओं में सुधार हेतु मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 लागू किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी संस्थान में 5 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो संस्थान का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीयन की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर सरलता से की जा सकती है।

अधिनियम के अंतर्गत मोटर परिवहन कर्मचारियों के दैनिक कार्य का समय 8 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम की सीमा एवं उसकी निर्धारित राशि का भी प्रावधान किया गया है।

श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राईका ने बताया कि जिले के समस्त मोटर परिवहन कार्यों से जुड़े नियोजकों/मालिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने संस्थानों का पंजीकरण करवाकर अधिनियम के अनुरूप कर्मचारियों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराएँ तथा उनके कल्याण हेतु योगदान दें।

यदि अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की जाती है तो दोषी नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अधिक जानकारी हेतु कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द (कक्ष संख्या-302, जिला कलेक्ट्रेट परिसर, राजसमन्द) में कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय में अथवा दूरभाष संख्या 02952-222522 पर संपर्क किया जा सकता है।

Tags

Next Story