नाथद्वारा में तस्कर का अवैध कब्जा हटाया गया, 10 हजार वर्गफीट जमीन मुक्त, आगे भी सख्त कार्रवाई जारी

राजसमंद । राजसमन्द पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार सख्त और निर्णायक रुख अपनाया जा रहा है। एसपी ममता गुप्ता के नेतृत्व में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मादक पदार्थों, संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित और ठोस कार्रवाई की जा रही है।
अब अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ न केवल कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी और जब्ती की जा रही है, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण जैसी कठोर कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। राजसमन्द पुलिस का यह स्पष्ट संदेश है कि अपराध करने वालों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है और कानून से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी।
जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना श्रीनाथजी मंदिर पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा, स्मैक, शराब, लाखों की नकदी एवं एक कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब आरोपी द्वारा नगरपालिका भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त कर भूमि को नगर परिषद के कब्जे में लिया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र पारीक एवं वृताधिकारी नाथद्वारा शिप्रा राजावत के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी थाना श्रीनाथजी मंदिर विक्रम सिंह पुलिस निरीक्षक मय डीएसबी टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार दिनांक 28 जनवरी 2026 को डीएसबी से सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिराजपुरा क्षेत्र में आरोपी के मकान से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान के कमरे में रखे लोहे के पलंग के गद्दे के नीचे से 6 पुड़िया स्मैक कुल वजन 0.93 मिलीग्राम, 5 किलो 262 ग्राम अवैध गांजा, 65 पव्वे लायन देशी मदिरा, 31 पव्वे देशी मदिरा गुलाब तथा 12 बोतल किंगफिशर स्ट्रांग बीयर बरामद की गई।
इसके अतिरिक्त लोहे की अलमारी से विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों में कुल 16 लाख 91 हजार 300 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी इन मादक पदार्थों को रखने व बेचने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी द्वारा प्रयुक्त वेन्यु कार को भी मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त में उपयोग में लेने के कारण जब्त किया गया।
पुलिस ने आरोपी निवासी गिरिराजपुरा थाना श्रीनाथजी मंदिर को धारा 8/20, 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया था।
इसी क्रम में गुरुवार 5 फरवरी को कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नगर परिषद, तहसील प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी द्वारा नगरपालिका की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर परिषद के अनुसार करीब 10 हजार वर्गफीट भूमि से अवैध बाड़ा एवं उसमें बने 3-4 कमरे ध्वस्त कर भूमि को पुनः नगरपालिका के कब्जे में लिया गया। मौके पर तहसीलदार, नगर परिषद के जेईएन-एईएन, प्रशासनिक अधिकारी एवं थानाधिकारी मय जाब्ता उपस्थित रहे। नगर परिषद द्वारा भूमि पर स्वामित्व बोर्ड भी स्थापित किया गया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
