एसआई भर्ती 2021: सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर, कहा- पूरी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती

एसआई भर्ती 2021: सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर, कहा- पूरी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती
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जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकलपीठ के लगभग ढाई महीने पुराने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अपील के साथ ही सरकार ने अपील दायर करने में हुई देरी के लिए माफी का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया है।

**सरकार का पक्ष:**

* गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के जरिए दायर अपील में कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता।

* हाईकोर्ट से अपील में अनुरोध किया गया है कि एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए।

* अपील में यह भी कहा गया है कि भर्ती रद्द होने से सही तरीके से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होगा।

**पेपर लीक की स्थिति:**

* पेपर केवल कुछ परीक्षा केंद्रों पर लीक हुआ था।

* लीक पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिश्तेदारों और दलालों के माध्यम से कुछ ही अभ्यर्थियों तक पहुंचा।

* सरकार का कहना है कि पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थियों को ही छांटा जा सकता है, पूरे भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

**आगे की प्रक्रिया:**

* इस मामले में 24 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।

* भर्ती रद्द करने या जारी रखने को लेकर खंडपीठ में बहस जारी रहेगी।


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