राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा आदेश: प्रदेश के नेशनल हाईवे से 2 महीने में हटेंगे सभी 2216 अतिक्रमण

राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा आदेश: प्रदेश के नेशनल हाईवे से 2 महीने में हटेंगे सभी 2216 अतिक्रमण
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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के नेशनल हाईवे को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे पर 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) की सीमा में आने वाले सभी 2216 अतिक्रमणों को दो महीने के भीतर हटाया जाए या स्थानांतरित किया जाए।

सुरक्षित सड़कें नागरिकों का मौलिक अधिकार

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने 'हिम्मत सिंह गहलोत बनाम राजस्थान राज्य' जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह 'रिपोर्टेबल जजमेंट' दिया।

संवैधानिक टिप्पणी: कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

संवैधानिक गलती: हाईवे पर किसी भी प्रकार का अवरोध या अतिक्रमण एक 'संवैधानिक गलती' है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

अतिक्रमण की जद में 103 धार्मिक स्थल

हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के हाईवे पर कुल 2216 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें 103 मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक संरचनाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क की सीमा में आने वाले इन सभी ढांचों को समय सीमा के भीतर हटाना होगा।

मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च को होगी, जिसमें प्रशासन को कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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