अधिकारी को बचा रही राजस्थान पुलिस?

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी स्वयं एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करें और मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस SIT जांच की पूरी जिम्मेदारी राजस्थान के डीजीपी की होगी।
यह मामला एक महिला शिकायतकर्ता से जुड़ा है। महिला ने बताया कि उसने 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है और इसमें महाराष्ट्र का एक पुलिस अधिकारी उसकी मदद कर रहा है। महिला ने सुरक्षा की मांग की थी।
हाईकोर्ट की चेतावनी
हाईकोर्ट ने पहले ही 2018 में पुलिस को चेतावनी दी थी और कहा था कि महिला की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। हाईकोर्ट ने आदेश का उल्लंघन होने पर महिला को पुनः याचिका दायर करने की अनुमति भी दी थी। इसके बाद महिला ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान पुलिस पर आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।
