पेपर लीक मामले में RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

पेपर लीक मामले में RPSC के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
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जयपुर । ग्रेड सेकेंड शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कटारा की अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अदालत की कार्यवाही और तर्क: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए राजस्थान सरकार को इस मामले में अब तक की जांच और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बाबूलाल कटारा ने अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुनवाई के दौरान कटारा के वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय उनके मुवक्किल से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी आरोपी को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

अभी जेल में ही रहना होगा: भले ही बाबूलाल कटारा को इस मामले में अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन उन्हें फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि कटारा एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी आरोपी हैं और उन मामलों में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है।

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