सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव- 2024 अधिसूचना जारी, पहले दिन नहीं हुआ नामांकन


उदयपुर । विधानसभा उपचुनाव- 2024 के तहत शुक्रवार को सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हालांकि पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

विधानसभा उपचुनाव-2024 के तहत प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुक्रवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा प्रतिनिधियों ने सलूम्बर स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त किए, लेकिन पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन जमा नहीं कराया है। उल्लेखनीय है कि नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन-पत्रों की संवीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी। और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। आवश्यक होने पर मतदान 13 नवम्बर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। 23 नवम्बर को मतों की गिनती की जाएगी।

नामांकन के लिए आवश्यक...

नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल 3 वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति और स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा देना होगा। नामांकन के समय सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि 10,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये है।

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