28 लाख 25 हजार रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित
उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव के निर्देश पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उदयपुर ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता मेें पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई । उक्त बैठक में न्यायाधीश श्रम न्यायालय के न्यायाधीश सुशील कुमार जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल चौधरी, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भरत जोशी, राजकीय अभिभाषक कपिल टोडावत एवं पुलिस प्रतिनिधि मोटाराम उपस्थित रहे ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि 20 प्रकरणों में 28 लाख 25 हजार रुपए पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई। यह राशि उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है ।