रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अवाप्त निजी भूमि अधिग्रहण के बदले खातेदारों को मिलेगी विकसित भूमि


उदयपुर, । रीको की ओर से अधिग्रहित भूमि के खातेदारों को नकद मुआवजे के एवज में विकसित भूमि के आवंटन करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर उदयपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अवाप्त भूमि से संबंधित खातेदारों के लिए आयोजित होगा।

रीको के अतिरिक्त महाप्रबंधक अजय पण्डया ने बताया कि यह शिविर 10 एवं 11 फरवरी समय प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक स्थान रीको कार्यालय मादडी औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 2 में आयोजित किया जायेगा।

पंड्या ने बताया कि नई नीति के तहत जिन खातेदारों की भूमि का पूर्व में अधिग्रहण हो चुका है और जिन्होंने अवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि अंतिम रूप से प्राप्त नहीं की है एवं अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा उनके पास ही है, वे अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन प्रकरणों में मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है एवं कब्जा खातेदारों के पास ही है, वे भी नीति के अनुसार विकसित भूमि हेतु आवेदन कर सकेंगे। नई नीति के अनुसार विकसित भूमि के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 निर्धारित है। उक्त नीति की समस्त जानकारी भी खातेदारों को इस शिविर में प्रदान की जायेगी।

नीति के प्रावधानों के अनुसार, पात्र खातेदार भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय, औद्योगिक एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूमि प्राप्त कर सकते हैं। यदि वाणिज्यिक भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा खातेदार वाणिज्यिक भूमि नहीं लेना चाहता, तो 30 प्रतिशत आवासीय, औद्योगिक भूमि के लिए आवेदन किया जा सकता है। पात्र प्रकरणों में विकसित भूमि का आवंटन रीको मुख्यालय से निर्णय होने के पश्चात लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होने बताया कि शिविर में भाग लेने वाले खातेदार द्वारा अपने साथ अवाप्त भूमि संबंधी समस्त दस्तावेज, पहचान पत्र एवं पूर्व में रीको को दिए गए आवेदन की प्रतियां साथ लाना आवश्यक है।

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