104 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन 1 दिसम्बर से

104 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन 1 दिसम्बर से
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उदयपुर, । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उदयपुर जिले में नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले में टीएसपी और नोन टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल 104 दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 से 19 दिसम्बर तक चलेगी।

जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि जिला रसद अधिकारी प्रथम अंतर्गत नॉन टीएसपी क्षेत्र कुल 41 दुकानें निर्धारित हैं। इसमें से 12 दुकानों महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। टीएसपी क्षेत्र के लिए 24 दुकानों में से 10 दुकानें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी, इनमें दो दुकानें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित हैं। शेष 14 में से एक दुकान अनुसूचित जाति के लिए, 4 दुकानें अनारक्षित महिला के लिए तथा 9 अनारक्षित रहेंगी। इसी प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंतर्गत नॉन टीएसपी क्षेत्र में कुल 39 दुकानें प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से 17 दुकानें अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, शेष 21 अनारक्षित रहेंगी। एसटी के लिए आरक्षित 17 में से 4 दुकानों अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित रहेंगी। अनारक्षित 21 दुकानों में से 6 अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व रहेगी।

भटनागर ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों के आवंटन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं जिला रसद कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला रसद कार्यालय द्वितीय उदयपुर से 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक (राजकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय उदयपुर कार्यालय में आवश्यक पात्रता दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों एवं घोषणा पत्र के साथ जमा कराए जा सकेंगे। खाद्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पात्र चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे।

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