पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में बड़ा निर्णय: 15 प्रकरण निस्तारित, 28.70 लाख रुपए के अवार्ड पारित

उदयपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक मेंएम.ए.सी.टी. क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश भवानी शंकर पण्ड्या, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश अमित सहलोत, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश पलविंदर सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखमनराय, लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेन्द्र जैन भी उपस्थित रहे ।
प्राधिकरण सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में 15 प्रकरण निस्तारित किये गए जिनमें पीडित एवं उनके आश्रितो को 28 लाख 70 हजार रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गए । पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है ।
विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक
विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होंने अधिकतम सजा अवधि की आधी सजा भुगत ली है एवं प्रकरण अभी भी विचाराधीन है।
