प्रथम पेंशन अदालत 27 अप्रैल को

उदयपुर, । राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार उदयपुर संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत 27 अप्रैल 2026 को अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर) द्वारा किया जाएगा।
कोषाधिकारी, उदयपुर डॉ प्रीति वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार यह प्रथम पेंशन अदालत मुख्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशनर्स ( विधवा/ तलाकशुदा / अविवाहित पुत्री / दिव्यांग व्यक्तियों ) के समस्याओ के समाधान हेतु आयोजित की जाएगी। पेंशन प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए विशेष रूप से शिक्षा विभाग के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
परिवेदना आवेदन प्रपत्र में सम्बंधित कोष / उपकोष कार्यालय उदयपुर, सयुंक्त निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक कार्यालय उदयपुर में व्यक्तिशरू, डाक अथवा कोष कार्यालय, उदयपुर (ग्रामीण) के ई-मेल आइडी टीओरूरल.युडीए.आरजे एड एनआईसी.इन पर 25 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकते हैं। पेंशन अदालत में पेंशन प्रकरणों की सुनवाई सभांग स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी जिसमें सम्बंधित विभागों के अधिकारी सम्मिलित रहेंगे ।
